जामताड़ा, जनवरी 13 -- नाबालिग के अपहरण मामले में एक आरोपी दोषी करार जामताड़ा, प्रतिनिधि। शादी के नियत से नाबालिग के अपहरण के मामले में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के घांटी-शिमला निवासी पप्पू मंडल को भादवि की धारा 366 ए के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कार भेज दिया। जानकारी के अनुसार, घटना 18 मई 2023 की है। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को शादी के बहाने अपहरण कर अवैध संबंध बनाने का प्रयास किया। इस मामले में सरकार की ओर से 08 गवाहों को पेश किया गया। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

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