औरंगाबाद, दिसम्बर 23 -- नाबालिग बच्ची के अपहरण के तीन साल पुराने मामले में अदालत ने महिला सहित दो अभियुक्तों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज तृतीय अशोक कुमार गुप्ता ने नगर थाना कांड संख्या-389/22 में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की। दो अभियुक्त नगर थाना के शाहगंज निवासी मोहम्मद जावेद और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कनबेहरी गांव की संजू देवी को भादंवि धारा-363 में सात साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। भादंवि 365/34 में सात साल कैद की सजा सुनाई गई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस संबंध में एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 15 दिसंबर को दोनों को दोषी करार दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में नाबालिग बच्ची ...