औरंगाबाद, सितम्बर 19 -- नाबालिग का अपहरण कर उसका यौन शोषण करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एकमात्र अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-6 सह विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने गोह थाना कांड संख्या-174/22 में गुरुवार को सजा पर सुनवाई की। इस मामले में एकमात्र अभियुक्त गोह प्रखंड के कन्हैया पाठक के पुत्र धर्मेंद्र कुमार उर्फ गोलू को सजा सुनाई गई। भादंवि धारा 366ए के तहत सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। 4 पॉक्सो एक्ट में उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। यदि जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं होता है तो तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस संबंध में स्पेशल पीपी शिवलाल ...