बगहा, मई 20 -- बेतिया, विधि संवाददाता। स्कूली छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में रेप एवं पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1.20 लाख रुपये अर्थदंड दंड भी लगाया है। साथ ही बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत नाबालिग को तीन लाख रुपए मुआवजा दिलाने का भी आदेश किया है। सजायाफ्ता बेतिया नगर थाना क्षेत्र के पिउनीबाग लेदर फैक्ट्री निवासी सागर कुमार उर्फ किशन कुमार है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 में 20-20 वर्ष धारा 8 में 5 वर्ष और भादवि की धारा 363 में 5 वर्ष कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। रेप एवं पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना बीते चार अप्रैल 2022 की है। आरोप है कि अभियुक्त ने स्कूल पढ़ने गई एक छात्र...