औरंगाबाद, जनवरी 16 -- कुटुंबा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के मामले में जेल में बंद अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने कुटुंबा थाना कांड संख्या-75/13 में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अभियुक्त कुटुंबा थाना के हनेया गांव निवासी 27 वर्षीय अरविंद कुमार भुइयां को भादंवि धारा 366 में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। भादंवि धारा 376 और 4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। स्पेशल पीपी ...