हापुड़, मई 30 -- नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 22 अप्रैल 2018 को थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने थाने में तहरीर दी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 22 अप्रैल 2018 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से सामान लेने के लिए बाजार गई थी। जहां से जिला गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव अतरौली निवासी सतीश कुमार उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ...
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