लखनऊ, जून 19 -- नाबालिग का अपहरण और दुराचार के मुकदमे में शिवओम शरण मिश्रा और उसकी बहन आयाशा मिश्रा को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 79 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सह अभियुक्त विजय अग्रवाल उर्फ कालिया के लगातार गैर हाजिर रहने के कारण उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में पीड़िता के भाई ने 4 सितंबर 2014 को थाना हसनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक किशोरी ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने के लिए घर से निकली थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसकी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन उसकी बहन नें फोन पर बताया कि उसको आयशा मिश्रा ए...