रांची, दिसम्बर 3 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने नाबालिग के अपहरण व यौन शोषण मामले में गिरफ्तार सागर कुमार की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी छह नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्राथमिकी और केस डायरी में आरोपी के खिलाफ सीधे और विशिष्ट आरोप हैं कि उसने 15 वर्ष छह माह की लड़की का बहला-फुसलाकर अपहरण किया। जांच के दौरान पीड़िता के बयान में यौन संबंध बनाए जाने की बात सामने आई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है। अपहरण की घटना 27 अक्तूबर का है। घटना को लेकर तमाड़ थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...