मुजफ्फर नगर, मार्च 20 -- हत्या के मामले में एक आरोपी को पोक्सो कोर्ट नम्बर दो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर लिया है। एडीजीसी वीरेन्द्र नागर ने बताया कि बुढ़ाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला खोकरावान निवासी बादल को 3 अक्टूबर 2023 को आरोपी सुमित निवासी पीठ बाजार थाना बुढ़ाना यह कहकर बुलाकर ले गया था कि उसे अजय, रितिक निवासीगण मोहल्ला खोकरावान व अंकुर निवासी बुढ़ाना बुला रहे थे। रात्रि में बादल वापस नहीं आया। अगले दिन उसका शव कुरथल रोड पर पड़ा मिला़ा था। एडीजीसी ने बताया कि बादल की सर्जिकल ब्लेड से काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में बादल के पिता गुलाब ने सुमित, अजय, रितिक व अंकुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ...