उन्नाव, दिसम्बर 17 -- उन्नाव। नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कड़ा संदेश देते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-12 ने बुधवार को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोषी विवेक यादव को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामला वर्ष 2018 का है। सोहरामऊ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 7 जनवरी 2018 को लखनऊ जनपद के मेमौरा छावनी थाना बंथरा निवासी विवेक यादव के खिलाफ नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार, उसकी पुत्री 7 जनवरी को दोपहर करीब तीन बजे साइकिल से बंथरा बाजार सामान खरीदने भाई धर्मराज की बेटी के साथ निकली थी। ग्राम ओगरापुर पहुंचने पर विवेक यादव मिला, जिसने किशोरी को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और अपने साथ ले गया। भत...
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