बदायूं, दिसम्बर 24 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाकसो एक्ट कक्ष संख्या-2 के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग किशोरी से घर में घुसकर कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी माना। दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी को नौ हजार रुपए जुर्माना डाला है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार 22 अक्तूबर 2018 को नाबालिग किशोरी की मां ने कुंवरगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया शाम बजे शाम वादिनी मुकदमा की लड़की पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी गांव का ही वैभव उसके घर आया और उसकी लड़की को पकड़ लिया। उसकी लड़की ने शोर मचाया तो घर से भाग गया। शोर सुनकर पड़ोस की धर्मावती निशु देवी, हरीकिशोर आदि लोगों मौके पर पहुंचे तो वैभव उसके घर स...