सुल्तानपुर, अक्टूबर 13 -- सुलतानपुर, संवाददाता । जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व बाउंड्री कूदकर घर में घुसकर नाबालिग दलित किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी अंकित यादव को दोषी मानते हुए चार साल की जेल और 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रमेश चन्द्र सिंह ने बताया कि 30 नवम्बर 2020 की रात अंकित यादव किशोरी को अकेला जानकर बाउंड्री कूदकर उसके घर में घुस गया। पीड़िता से छेड़छाड़ कर दुराचार की कोशिश की और गाली गलौज कर अपमानित किया। जिसका मुकदमा पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने अंकित यादव उर्फ विनय को दोषी पाया और सोमवार को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। सम्पूर्ण अर्थदंड पीड़िता की देय होगा।

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