बदायूं, जुलाई 4 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो नीरज कुमार गर्ग ने सुनाया ने नाबालिग किशोरी को बहलाफुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के मुताबिक इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह सितंबर 2023 का थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, कि उसकी 15 साल की बेटी घर से बिना बताये कहीं चली गई। तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल सका। तलाश के दौरान ही जानकारी मिली कि उसकी बेटी को गांव निवासी धलेनंद्र उर्फ धनेंद्र पुत्र नारायन यादव अपने भाई देवेंद्र पुत्र नारायन की सलाह से बहलाफुसला कर अपने साथ...
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