बदायूं, जून 26 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो दिनेश तिवारी ने नाबालिग किशोरी को बहलाफुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल की सजा व 40 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। दूसरे आरोपी प्रमोद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार दो अप्रैल 2013 को नाबालिग किशोरी की मां ने थाना सिविल लाइंस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे उसने कहा, उसकी गैरमौजूदगी में छोटू उर्फ रामनिवास निवासी खेमपुर थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी व प्रमोद पुत्र फुलचंद्र निवासी कुर्मियात थाना पुवायां जिला शाहजहांपुर बहलाफुसलकर भगा ले गये। काफी तलाश किया, लेकिन लड़की नहीं मिली। पुलिस ने नाबालिग किशोरी की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने नाबा...
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