भभुआ, जुलाई 31 -- अदालत ने सजायफ्ता पर 1.07 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने चार दिनों तक की जबरदस्ती (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषी पाते हुए गुरुवार को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने सजायफ्ता पर 1.07 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वाला 22 वर्षीय युवक पीड़िता के गांव का निवासी है। पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने बताया कि 26 अप्रैल 2023 की सुबह 9:30 बजे नाबालिग लड़की अपने घर जाने के लिए चौक के पास खड़ी थी। उसे डरा-धमकाकर अभियुक्त शहर के एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ चार दिनों तक दुष्कर्म किया। इसके बाद गांव के समी...