भभुआ, सितम्बर 28 -- कोर्ट ने सजायफ्ता पर 50 हजार लगाया अर्थदंड, नहीं देने पर अतिरिक्त सजा घटना के तीन वर्षो बाद आया अदालत का फैसला, पीड़ित पक्ष को मिला न्याय (पेज तीन रिवाइज) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय में पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 25 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय द्वारा सजायफ्तार पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला अमरजीत साह भभुआ सदर थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने अदालत में सरकार की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल 2022 की ...
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