मुजफ्फर नगर, अगस्त 2 -- नाबालिग का बहला फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि में आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे। आरोपी का डीएनए मैच होना सजा का आधार बना। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी विनय अरोरा ने बताया कि 23 फरवरी 2020 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में पीडित परिवार के लोग मकान में सोए हुए थे। रात्रि में पीड़िता के पिता की आंख खुली तो बेटी घर से गायब थी। उसने अपने पड़ोसियों के साथ रात्रि में बेटी को तलाश किया तो बेटी जगल में एक ट्यूबवेल के पास नग्न अवस्था में मिली। आरोपी मोहसीन निवासी सिखेड़ा परिवार के लोगों को देखकर मौके से फरार हो गया। बेटी ने परि...