कटिहार, मई 4 -- कटिहार, विधि संवाददाता पॉक्सो एक्ट के मामलों की विचारण हेतु जिले में गठित विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सह सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश पाण्डेय ने शनिवार को अहम फैसला सुनाते हुए चौदह वर्षीय नाबालिग लड़की की बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने से संबंधित दर्ज बारसोई थाना कांड सं०-134/22 कि विचारण के पश्चात मामले में लिप्त आरोपी मो.मुज्जमील जो ग्राम बासभिट्टी बारसोई निवासी है को सिद्धदोष अभियोग में सश्रम बीस वर्ष की कारावास एवं पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है जो राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त छह माह की कैद भी मुकर्रर किया गया है। वही अदालत ने पीड़िता की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु विधि सेवा प्राधिकार को दो लाख पचास हजार रूपये मुहैया कराने की भी निर्देश दिए हैं। घटना को लेकर पीड़िता की माता ने बारस...