संतकबीरनगर, जुलाई 11 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। पन्द्रह वर्षीय अवयस्क बालिका का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी तारकेश यादव पर वादी की अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। प्रकरण में अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान आरोपी तारकेश यादव का नाम प्रकाश में आया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल, अनिल कुमार सिंह व सत्येन्द्र शुक्ल ने बताया कि मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसकी 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री 11 अगस्त 2024 को समय लगभग 11 बजे घर पर बिना बताए कहीं चली गई...