रुद्रपुर, नवम्बर 4 -- रुद्रपुर, संवाददाता। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। मामला वर्ष 2022 का है। किच्छा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को मोहल्ले का युवक मोहित बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने जांच के बाद मोहित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका।...