रुद्रपुर, दिसम्बर 8 -- रुद्रपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट/पॉक्सो विशेष अश्विनी गौड़ की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, मामला 13 मई 2023 का है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी इंस्पेक्टर बसंती आर्य ने टीम के साथ बाजपुर रोड स्थित एक होटल में छापेमारी की थी। छापे के दौरान एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा और युवक मोनिश को कमरे से बरामद किया गया। छात्रा का आरोप था कि युवक उसे जबरन बहला-फुसलाकर लाया और दुष्कर्म किया गया। अदालत में कुल 9 गवाहों के पेश किए गए। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद ने मुख्य आरोपी मोनिश सहित होटल संचालक प्रीतपाल सिंह और परमिंदर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।

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