सराईकेला, जुलाई 25 -- सरायकेला: सरायकेला के व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई हुई। जिसमें स्पेशल जज पोक्सो एक्ट की अदालत ने अभियुक्त कृष्णा अधिकारी को25 साल सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रूपये जुर्माना सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त कृष्णा अधिकारी को 3 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। कृष्णा अधिकारी 21 फरवरी 2023 को 17 वर्षीया पीड़िता को घूमाने के लिए कह कर ले गया था। शाम के 8 बजे तक घर नहीं पहुंचने पर खोजबीन शुरू की गई। तब रात के तकरीबन 2 बजे पीड़िता ने अकेले घर लौटकर अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया था कि कृष्णा अधिकारी द्वारा मेला दिखाने के बहाने से उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी बंगाल के पुरूलिया जिला की रहने वाला है।
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