रायबरेली, जनवरी 19 -- रायबरेली, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) व नोडल अधिकारी नगरिक सुरक्षा कोर सिद्धार्थ ने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जा रहा है। जिसमें चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन, घटना नियंत्रण अधिकारी, पोस्ट वार्डेन, डिप्टी पोस्ट वार्डेन, सेक्टर वार्डेन एवं संदेशवाहक के पदों पर तैनाती की जाएगी। नागरिक सुरक्षा कोर के अवैतनिक स्वयं सेवकों, सदस्यों की नियुक्ति, तैनाती के लिए भारत सरकार की ओर से योग्यता निर्धारित की गयी है। भारत सरकार के नागरिक सुरक्षा अधिनियम (एक्ट), 1968, विनियमन नागरिक सुरक्षा (रेगुलेशन), 1968 एवं नागरिक सुरक्षा नियम (रुल्स), 1968 के अन्तर्गत दिये निर्देशों के तहत गठन होगा। विनियमन नागरिक सुरक्षा (रेगुलेशन), 1968 के नियम तीन व चा...