दिल्ली, मार्च 25 -- बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है.हाई कोर्ट ने नागपुर नगर निगम से सवाल किया कि अगर निर्माण अवैध था तो उसने आरोपियों को नोटिस क्यों नहीं जारी किया था.महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को हुई सांप्रदायिक हिंसा के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के दो मंजिला घर को सोमवार, 24 मार्च को नागपुर नगर निगम (एनएमसी) के अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया.उनका दावा था कि मकान का निर्माण अवैध रूप से किया गया था.नागपुर नगर निगम की इस कार्रवाई में बुलडोजर और ड्रोन के अलावा भारी पुलिस बल की तैनाती शामिल थी.दंगे वाले महाल क्षेत्र में एक और आरोपी यूसुफ शेख के घर पर अवैध रूप से बनी बालकनी को भी हटाया गया.सोमवार सुबह तोड़फोड़ शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बे...