बस्ती, नवम्बर 25 -- बस्ती, निज संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में व्यवसायी पुत्र राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के मामले में सोमवार को भी कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। साक्ष्य की कार्यवाही नहीं हो सकी। न्यायालय ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख दो दिसंबर तय किया है। घटना के समय बस्ती जिले में रहे कोतवाल राजेंद्र सिंह से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बचाव पक्ष ने 29 अक्तूबर को जिरह किया था। जो पूरी नहीं हो पाने के कारण 6 व उसके वाद 13 नवंबर की तारीख तय की गई थी। गवाह उपस्थित नहीं होने कारण साक्ष्य की कार्यवाही नहीं हो सकी। शेष गवाहों के विरूद्ध अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अभियुक्त पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। अदालत के आदेश पर उनकी संपत्ति की कुर...