रांची, अगस्त 18 -- रांची, संवाददाता। मारपीट और धमकी देने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोई गवाह न सूचक और न ही जांच अधिकारी अदालत गवाही देने पहुंचा। इसका लाभ ट्रायल फेस कर रहे चार आरोपियों सुकरा मुंडा, गोपाल मुंडा, रामदास मुंडा उर्फ विजय मुंडा और रंजीत मुंडा को मिला। न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना कुमारी की अदालत ने चारों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत में गवाहों को बुलाने के लिए सभी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद कोई गवाह नहीं पहुंचा। आरोपियों पर आदिवासी सरना समिति के सदस्यों के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप था। यह मारपीट थाने में सूचना देने को लेकर किया गया था। घटना को लेकर कलिका कुमारी 4 दिसंबर 2022 को कांके थाना में प्राथमिकी (318/2022) दर्ज कराई थी।

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