रांची, दिसम्बर 15 -- रांची, संवाददाता। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज तलवार से हमला और लूट के मामले में अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अपर न्यायायुक्त पंचम शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी आमिर उर्फ आमिर खान को उक्त आरोप से आरोपमुक्त किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश करने में असफल रहा, जिससे आरोप सिद्ध नहीं हो सका। सबूत पेश करने के स्टेज पर, अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी कोशिश करने के बाद भी कोई गवाह अदालत के सामने अपना सबूत देने के लिए पेश नहीं हुआ। इतना ही नहीं अदालत द्वारा उठाए गए कदम भी बेकार साबित हुए, क्योंकि कोई भी गवाह कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। मामला 14 नवंबर 2019 का है। सूचक मो. इल्हाम अंसारी ने लोअर बाजार थाना में दिए गए लिखित आवेदन में आरोप लगाया था कि ड्यूटी पर जाते समय आमिर...