रांची, दिसम्बर 24 -- रांची, संवाददाता। शादी का झांसा देकर पीड़िता से कई बार शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र निवासी अनुज पासवान को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। चार साल पुराने मामले की सुनवाई के दौरान एक भी गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। न पीड़िता, न डॉक्टर और न ही जांच अधिकारी पहुंचे। अदालत ने गवाहों को बुलाने के लिए एसएसपी से लेकर डीजीपी तक को पत्र लिखा था। तीन साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद जब कोई गवाह नहीं पहुंचा तो अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने आरोपी को बरी किया। घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाना में 5 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि, उसे 45 दिन बाद जमानत मिल गई थी। पीड़िता के अनुसार, अनुज पासवान से उसकी जान...