रांची, दिसम्बर 23 -- रांची, संवाददाता। बुढ़मू थाना क्षेत्र के बहुचर्चित डकैती के 8 साल पुराने मामले में अपर न्यायायुक्त-V शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को सबूतों के अभाव में तीन आरोपियों (डकैतों) को बरी कर दिया। यह फैसला बुढ़मू थाना कांड संख्या 43/2017 मामले में आया है। मामले में सुक्केश खलखो, जलेंद्र गंझू और सुनील खलखो ट्रायल फेस कर रहा था। अदालत ने कहा "नो एविडेंस" का मामला है, जिसमें अभियोजन की लापरवाही साफ झलकती है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, तीनों पर आरोप था कि 23 सितंबर 2017 की रात करीब 10 बजे बुढ़मू राय रोड स्थित तिरुफॉल के पास सड़क जाम कर यात्रियों से लूटपाट की गई थी। आरोपियों ने मोबाइल, चांदी की चेन और नकदी समेत अन्य सामान छीना था। हालांकि, ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष को कई अवसर दिए जाने के बावजूद एक भी गवाह पेश नहीं किया जा...