बरेली, जून 10 -- सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी को आबकारी दुकानों के एफएसएस एक्ट के तहत लाईसेंस बनवाने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों का आईसीडीएस पंजीकरण एफएसएस एक्ट के तहत कराने की जिम्मेदारी डीपीओ को दी। खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रवर्तन कार्य की रिपोर्ट मे प्रत्येक मीटिंग में मुहैया कराने को कहा। सूची प्रतिष्ठानवार होगी। डीएम ने मीट की दुकानों की जांच करने को कहा। मानक पूरे न करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने को कहा।
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