नई दिल्ली, मई 14 -- सड़क पर बाइक से 'विली' (पहिए उठाकर चलाना) करना अब शौक नहीं, एक गंभीर अपराध माना जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे स्टंट करने वालों पर सख्त कानून लाने की बात कही है। कोर्ट का मानना है कि मौजूदा कानून इतने मजबूत नहीं हैं कि इस बढ़ती हुई समस्या को काबू में ला सकें। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें- मारुति को लगा स्विफ्ट, वैगनआर या फ्रोंक्स का दिखेगा दम! लेकिन बदल गई पूरी कहानीक्या कहा हाईकोर्ट ने? जस्टिस वी श्रीशनंदा ने एक बेल (जमानत) अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट और इंडियन पीनल कोड की मौजूदा धाराएं स्टंट करने वालों को रोकने में नाकाम हैं। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि वे और सख्त कानून बनाएं, ताकि जनता की सुरक्षा ...