मुरादाबाद, जनवरी 31 -- मुरादाबाद में स्थाई लोक अदालत ने महिला की नसबंदी मामले में सुनवाई करते हुए पांच लाख रुपया क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए है। नसंबदी के बाद बच्चा होने पर अदालत ने बच्चे के नाम तीन लाख रुपये जमा कराने के आदेश दिए है। ठाकुरद्वारा के गांव ख्वाजापुर की महिला ने स्थाई लोक अदालत मे 2015 में वाद प्रस्तुत किया। बताया कि सरकार के निर्देशन में नसबंदी ऑपरेशन चला था इसके लिए जिला परिवार कल्याण ब्यूरो ने नसबंदी ऑपरेशन कैंप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया। 30 दिसंबर 2014 को नसबंदी कराई। जहां डाक्टर सुनीता कश्यप ने ऑपरेशन किया। इसका प्रमाण पत्र भी पं. दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में सीएमओ व डीएम ने जारी किया लेकिन ऑपरेशन के कुछ माह बाद महिला गर्भवती हो गई। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि महिला दो माह की गर्भवती है। आपरेशन स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.