रांची, नवम्बर 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची में गांजा, ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध बिक्री पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने खुलेआम नशीले पदार्थों की बिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार को इसे रोकने के लिए कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि यह मामला केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। खंडपीठ ने रांची में मादक पदार्थों की बिक्री पर दायर एक पुरानी और निष्पादित जनहित याचिका को भी पुनर्जीवित करते हुए दोनों मामलों की संयुक्त ...
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