बिजनौर, मई 20 -- बिजनौर। एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल अपर जिला जज निजेंद्र कुमार ने नशीले कैप्सूल रखने के मामले में किरतपुर के रियाज को दोषी पाते हुए 10 साल 5 महीने की कठोर सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी रियाज पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि 17 मई 2021 को लॉकडाउन के दौरान किरतपुर थाने के तत्कालीन दरोगा चंद्रवीर सिंह अपने हमराह सिपाहियों के साथ अपनी बाइकों से गश्त कर रहे थे। किरतपुर में मोतीचूर चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मौअजमपुर की तरफ से आता दिखाई दिया और पुलिस को देखकर पीछे की ओर मुड़कर जाने लगा। पुलिस वालों ने शक होने पर दबिश देकर पकड़ लिया। उसने अपना नाम रियाज पुत्र चांद अली निवासी मोहल्ला शीशग्रान किरतपुर बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो डिब्बों के अंदर कुल 580 नशीले ...