बिजनौर, अक्टूबर 1 -- एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने नशीले अवैध कैप्सूल का जखीरा बरामद होने के आरोप में जसपुर उधम सिंह के इबरान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक रितेश चौहान ने बताया कि 5 सितंबर 25 को रेहड़ थाना के सब इंस्पेक्टर भीम सिंह अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर थे। जब वे गश्त करते हुए बादीगढ चौराहे से हर्रावाली रोड से आगे पहुंचे तो सामने से एक स्विफ्ट कार आती दिखाई दी। शक होने पर पुलिस वालों ने गाड़ी को रोक कर तलाशी ली तो गाड़ी की पिछली सीट पर गत्ते के कार्टून रखे हुए थे। गाड़ी चालक से पूछने पर उसने अपना नाम इबरान नादेही कस्बा जसपुर जिला उधम सिंह नगर बताया। पूछताछ पर आरोपी ने बताया की इन गत्ते के डिब्बो में नशीले कैप्सूल भरे हैं। दवाई (कैप्सूल) की पुष्टि के लिए पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर उमेश ...