मधुबनी, सितम्बर 19 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष राय की अदालत ने नशीली पदार्थ रखने व तस्करी करने के आरोप में दोषी करार दिए गए सुरेश कुमार यादव को 13 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर डेढ़ लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी ने बताया कि 5 अक्टूबर 2023 को 48वीं सशस्त्र सीमा बल के प्रभारी लोकेंद्र कुमार ने गुप्त सूचना पर जयनगर पुलिस एवं स्वान दस्ता की विशेष टीम गठित कर बेतौन्हा गांव स्थित सुरेश कुमार यादव के घर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। उसके घर से 170 बोतल नशीली दवाइयां की बोतले...