रांची, अगस्त 1 -- रांची, संवाददाता। नशीले पदार्थ (डोडा) की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची सिंह मुंडा को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। प्राथमिकी के अनुसार, 29 मार्च 2023 को तमाड़ थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर डोडा की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने जोरडीह रोड पर घेराबंदी की और एक व्यक्ति को 71 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया था। हालांकि, ट्रायल के दौरान पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण आरोपी को बरी कर दिया गया।

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