दरभंगा, जुलाई 9 -- लहेरियासराय। जिले के एनडीपीएस अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को अवैध रूप से अधिक मात्रा में नशीला दवा रखने के आरोप में लहेरियासराय थाने के दोनार निवासी मो. राजिक उर्फ हीरा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस चमक लाल पंडित ने बहस की। श्री पंडित के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध बेंता थाने के तत्कालीन एएसआई उमेश उरांव ने 23 मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त पर आरोप था कि उसके पास से बड़ी मात्रा में अवैध नशीली दवा बरामद हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों ने गवाही दी। अभियुक्त पूर्व से ही न्यायिक हिरास...
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