धनबाद, जनवरी 20 -- धनबाद, प्रतिनिधि गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री को नशा खिलाकर लूटपाट करने के दोषी औरंगाबाद निवासी वीरेंद्र सिंह और कुमारधुबी की सुनैना देवी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने किया। प्राथमिकी जीआरपी धनबाद के अवर निरीक्षक आभाष चंद्र सिंह की शिकायत पर सात अक्तूबर 2024 को दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि 12 सितंबर 2024 की रात राजीव कुमार सिंह उर्फ राजेश कुमार सिंह गंगा सतलज एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। वह धनबाद से डेहरी ऑन सोन जा रहे थे। धनबाद से गोमो के बीच उसके साथ बैठी यात्री सुनैना देवी और वीरेंद्र कुमार सिंह ने उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गए। आरोप था कि दोनों ने राजीव...
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