रांची, मई 10 -- रांची, संवाददाता। एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा नंबर-वन की अदालत ने युवाओं को तस्करी की नशीली दवाएं बेचने के आरोप में जेल में बंद आरोपी शैलेश कुमार को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। वह बीते तीन फरवरी से जेल में है। आरोपी को सदर थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना मिली कि कोकर के तिरिल रोड स्थित तान्या मेडिकल फार्मा से युवाओं को तस्करी की नशीली दवाएं बेची जा रही हैं। पुलिस ने उक्त मेडिकल दुकान में छापेमारी की और आरोपी शैलेश कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 100 एमएल ओनेरेक्स कफ सिरप की 84 बोतलें, 1430 पीस नाइट्रोसम, 10 टैबलेट और 144 विनस्पास्मो (टीएम) फोर्ट कैप्सूल बरामद किया गया। पूछे जाने पर आरोपी व्यक्ति तस्करी की सामग्री के बारे में बता...