बिजनौर, अगस्त 15 -- एनडीपीएस एक्ट कोर्ट केस स्पेशल जज निजेन्द कुमार ने हीमपुर के सलीम के पास से चार सौ पचास नशीली गोलियां बरामद होने के मामले में उसे दोषी पाते हुए चार वर्ष 5 माह की कठोर सजा का फैसला सुनाया। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि 18 जुलाई 2019 को हीमपुर दीपा के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने सब्दलपुर रेहरा के सलीम पुत्र खुर्शीद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 सौ पचास तो नशीली गोलियां बरामद की थी। आरोपी ने कबूल किया था कि वह नशीली गोलियां बेचकर अपना खर्च चलाता है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए नशीली गोलियां कब्जे में ले कर उसे जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों की बिनाह पर सलीम को दोषी पाया और अदालत ने उसे सजा सुनाई।
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