गाज़ियाबाद, नवम्बर 8 -- गाजियाबाद। नशीली गोलियां रखने के मामले में अदालत ने अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए 15 माह कैद की सजा सुनाई। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक 12 सितंबर 2022 को पुलिस ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास से अरुण कुमार को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया और अभियुक्त को जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3, सुशील कुमार चतुर्थ की अदालत में चली। सुनवाई के दौरान अरुण कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने अरुण कुमार को एक साल तीन माह के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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