आगरा, दिसम्बर 6 -- नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला महिला से दुराचार के मामले में आरोपित महोदर सिंह निवासी बदाया थाना फरह जिला मथुरा को राहत नहीं मिली है। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी क्राइम राधाकृष्ण गुप्ता और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध किया। तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का आग्रह किया। वादी ने थाना सिकंदरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 11 अक्तूबर 2025 को दूध देने वाले से उसकी मां ने कहा कि उसका कही काम लगवा दो। उसने ही एक मोबाइल नंबर दिया जो आरोपित का था। उसकी मां ने उक्त नंबर पर बात की तो उसने रुनकता बुलाया। आरोपित बात करने के बहाने से उसकी मां को घर पर ले गया। कोल्ड ड्रिंक म...