मथुरा, नवम्बर 28 -- मथुरा। नशीला पदार्थ रखने वाले को एडीजे सप्तम विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विद्याभूषण पांडेय की अदालत ने पांच वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि थाना गोवर्धन में तैनात दरोगा कांति प्रसाद भारद्वाज 10 दिसंबर 2010 को पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। गश्ती पुलिस टीम ने सरस्वती तिराहा बरसाना रोड के समीप पहुंची तो उसने बरसाना रोड से हाथी दरवाजे की ओर आते एक व्यक्ति को देखा। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति लौटने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की पकड़ में आने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम केहरी निवासी महरारा थाना सहपऊ जनपद हाथरस बताया। इसके बाद उसने एक पोलिथिन में कागज में लिप...
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