बिजनौर, अगस्त 5 -- एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत मित्तल ने गांजा रखने की आरोप में 32 वर्षीय शानू उर्फ गोल्टा को दोषी पाकर उसे डेढ़ वर्ष की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि 29 मई 2021 को नगीना थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अजय कुमार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नगीना स्थित एक होटल के पास से नगीना के मनिहारी सराय के शानू उर्फ गोल्टा पुत्र तस्लीम गोल्टा को गंजे की 47 पुड़ियों सहित गिरफ्तार किया था। मौके से उसके एक साथी अतिक उर्फ बोनी को अवैध असलहा व चरस के साथ पकड़ा था। शानू उर्फ गोल्टा से एक किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बरामद माल का नमूना लैब भेज कर दोनों को चालान कर दिया था। सुनवाई के दौरान शानू उर्फ गोल्टा के साथी अतीक उर्फ बोनी की फाइल अलग कर निर्णय दि...