कौशाम्बी, अगस्त 26 -- सैनी पुलिस ने तीन फरवरी 2009 को क्षेत्र के सैय्यद राजेपुर निवासी रमेश चंद्र यादव पुत्र राम प्रताप को दो सौ ग्राम डायजापाम के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आदालत में रमेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को कोर्ट ने रमेश को घटना का दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उसे 11 हजार रुपये अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया गया है। एक अन्य मामले में सैनी पुलिस ने सात जून 2004 को गश्त के दौरान एक व्यक्ति को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित की पहचान कोखराज क्षेत्र के शहजादपर निवासी पप्पू पुत्र मोहम्मद कासिम के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपित पप्पू के खिलाफ लिखापढ़ी कर उसे जेल भेजा। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को पप्पू को दोष...