वाराणसी, जनवरी 22 -- वाराणसी। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने बुधवार को युवक की मौत मामले में आरोपी सारनाथ स्थित नशा मुक्ति केंद्र के प्रबंधक युवराज सिंह और कुमार सौरभ की नियमित जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज़ कर दी। कोर्ट में वादिनी का पक्ष जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान और अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा। गौरतलब है कि चंदौली स्थित जीजीआईसी की प्रधानाचार्य प्रतिभा गोस्वामी ने अपने पुत्र आदित्य गोस्वामी को सारनाथ स्थित नशा मुक्ति केंद्र (जन सुधार फाउंडेशन) में 27 दिसंबर 2025 को भर्ती करवाया था। पहली जनवरी 2026 को संदिग्ध परिस्थिति में आदित्य की मौत हो गई। इस मामले प्रबंधक और अन्य को आरोपी बनाया गया है।

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