टिहरी, नवम्बर 22 -- विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने चरस तस्कर को एनडीपीएस (स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम) एक्ट का दोषी करार देते हुए 15 माह सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। 20 नवम्बर 2022 को थाना नरेंद्रनगर की जाजल चौकी के एसआई ने चेकिंग अभियान के दौरान एक बस को रोका। जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बालकनाथ पुत्र मन्नू नाथ निवासी भूपतवाला हरिद्वार मिला। उसके कब्जे से पुलिस ने 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की। पूछताछ में उसने बताया कि चरस वह बूढ़ाकेदार घनसाली से विक्रम नाम के व्यक्ति से खरीद कर लाया है। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना पुलिस ने 2 फरवरी, 2023 को चार्जशीट कोर्ट में ...