उरई, दिसम्बर 25 -- उरई। नव वर्ष के दो दिन पहले तक शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुलेगीं। इसको लेकर डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद दुकानें खोलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा क्रिसमस के उपलक्ष्य में भी दो दिन एक घंटे अतिरिक्त समय तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर होने वाली पार्टियों के मद्देनजर मदिरा की फुटकर दुकानों के बिक्री समय में अस्थायी वृद्धि की गई है इससे राजस्व में भी काफी बढ़ोतरी का अनुमान है। उक्त शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि क्रिसमस के उत्सव पर 24 एवं 25 दिसम्बर तथा नववर्ष पर 30 एवं 31 दिसम्बर को जनपद की समस्त फुटकर मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक की जाएगी। उन्होंने ...