सासाराम, नवम्बर 15 -- सासाराम, निज संवाददाता। नवविवाहिता की दहेज के लिए दो साल पूर्व हुई हत्या के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन की अदालत ने पति चुटिया थाना क्षेत्र के मधुकुपिया निवासी सोबरन पासवान उर्फ श्रवण पासवान को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले की प्राथमिकी नौहट्टा थाना क्षेत्र के कमाल खैरवा गांव की शीला देवी ने चुटिया थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में शीला का कहना था कि उसने अपनी पुत्री बबिता की शादी अभियुक्त के साथ 26 मई 2022 को की थी। शादी के बाद से ही अभियुक्त सोने की चेन की मांग करते हुए पुत्री को प्रताड़ित करता था। गाली-गलौज व मारपीट भी करता रहता था। कई बार उसे समझाया-बुझाया गया। लेकिन, उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया। बतायी कि 30 जून 2023 को उसकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। मामले ...